आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी धर्मबीर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। दोषी के खिलाफ जुलाई 2021 में भट्टे पर काम करने वाली महिला ने उसकी आठ साल की बेटी से दुष्कर्म की शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने धर्मबीर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।
महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने परिवार के साथ जगाधरी थाना क्षेत्र के एक भट्टे पर काम करती है। उसकी आठ साल की बेटी करियाना दुकान से सामान लेने गई थी। जब वो वापस आई तो रो रही थी और खून से लथपथ थी। जब उसने अपनी बच्ची से जानकारी ली तो उसने बताया था कि भट्टे पर काम करने वाले धर्मबीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।
शिकायत के बाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने मामले में आरोपी धर्मबीर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत में करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने इसे जघन्य अपराध करार देते हुए दोषी धर्मबीर को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।