माई सिटी रिपोर्टर
यमुनानगर। जिला सचिवालय में बुधवार को उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के साथ अधिकारियों की बैठक ली। इसमें 18 और 19 सितंबर को होने वाली महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने परीक्षा के लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई। राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित इस परीक्षा के लिए जिले में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जहां करीब 20980 परीक्षार्थी लिखित परीक्षा देंगे।
उपायुक्त ने बताया कि दोनों दिन सुबह और शाम दोनों सत्रों में परीक्षा होगी। 18 सितंबर को सायं कालीन सत्र में ये परीक्षा 3 बजे से 4.30 बजे तक होगी। 19 सितंबर को ये परीक्षा प्रात: कालीन सत्र में 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सायं कालीन सत्र में ये परीक्षा सायं 3 बजे से सायं 4.30 बजे तक होगी। परीक्षा के दोनों दिन केंद्रों के नजदीक धारा-144 लगाई जाएगी और फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी।
उन्होंने अधिकारियों को नकल रहित परीक्षा संपन्न करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जगाधरी उपमंडल में 59 बिलासपुर उपमंडल में 8 और रादौर उपमंडल में 7 परीक्षा केन्द्र बनाएं जाएंगे। उन्होेंने स्पष्ट किया कि किसी भी परीक्षार्थी को कड़ा, अंगूठी या अन्य गहना व बेल्ट आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं हैं। सभी परीक्षार्थियों को कोविड महामारी से बचाव के लिए नाक एवं मुंह पर सही ढंग से मास्क पहनना होगा।
परीक्षा केंद्रों के आसपास चार से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर पाबंदी
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में लागू रहेंगे। जिलाधीश पार्थ गुप्ता द्वारा जारी किए गए आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि भर्ती परीक्षा को नकल रहित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में चार या चार से अधिक व्यक्तियों के जमा होने, कोई खतरनाक हथियार को लेकर चलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट मशीन की दुकानें, कोचिंग सेंटर आदि भी प्रात: 8 बजे से सायं 6 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल, पेजर, इलेक्ट्रानिक या कम्युनिकेशन डिवाइस आदि लेकर परीक्षा केंद्रों के अंदर एवं परीक्षा केंद्रों की दीवारों के पास भी नहीं आएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे।