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सौतेली बहन से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को दस साल कैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने सौतेली बहन से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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मामले को लेकर मोहाना थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने अगस्त, 2019 में पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी शादी मोहाना थाना क्षेत्र के गांव में हुई है। उसके पति की पहले भी शादी हो चुकी थी और उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। उसके पति के पास पहली पत्नी से संजय नाम का बेटा है। वहीं उसके पास 12 साल की बेटी व बेटा है। उसने बताया था कि वह मेहनत-मजदूरी का काम करती है। घटना के दिन घर पर उसकी 12 वर्षीय बेटी अकेली थी। वह दोपहर को काम से घर पहुंची थी तो बेटी के कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी थी। उसने देखा था कि उसका सौतेला बेटा संजय उसकी बेटी से दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। वह नशे में उसकी बेटी से मारपीट कर रहा था। उसने बेटी को छुड़वाया तो आरोपी धक्का देकर मौके से धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने संजय को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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