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Sonipat: किसान आंदोलन के दौरान तलवार से हमला करने के दोषी निहंग सिंह को दस साल की कैद, बाइक निकालने को लेकर हुई थी कहासुनी

Tue, 19 Jul 2022 03:37 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)

सार

वारदात 12 अप्रैल, 2021 को कुंडली बॉर्डर पर हुई थी। एएसजे अजय पराशर की अदालत ने निहंग सिंह को सजा सुनाई, साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया।
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने कुंडली में किसान आंदोलन के दौरान युवक पर तलवार से हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी निहंग को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने दस साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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गांव कुंडली निवासी शेखर (21) ने 12 अप्रैल, 2021 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह टीडीआई माल में मजदूरी करता है। वह 12 अप्रैल, 2021 को दोपहर एक बजे खाना खाने के बाद अपने दोस्त मूलरूप से रोहतक के पुराना बस अड्डा क्षेत्र निवासी सन्नी के साथ बाइक पर घर से कुंडली के टीडीआई माल में जा रहा था। बाइक सन्नी चला रहा था। जब वह बाइक से प्याऊ मनियारी के कट से एचएसआईआईडीसी की तरफ जाने लगे तो वह धरने वाले कैंप के पास से होकर निकले।

हाथ में तलवार लेकर दी थी युवक को धमकी

वहां पर कुछ निहंग सिखों की पुलिसकर्मियों से बहस चल रही थी। इससे रास्ता बंद था। सन्नी एक किनारे से होकर बाइक निकालने का प्रयास करने लगा तो उनका एक नीले कपड़े पहने सिख युवक के साथ रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। सिख युवक ने उनका रास्ता रोक लिया था। उसने वहां से जाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वह हाथ में तलवार लिए हुए था। 

सिर पर वार करने का किया था प्रयास

आरोपी ने अपनी पहचान पंजाब के अमृतसर के गांव सुल्तान विंड निवासी मनप्रीत के रूप में दी थी। उसने धमकी देते तलवार से उसके सिर में वार करने की कोशिश की थी। शेखर ने सिर को बचाने के लिए हाथ ऊपर कर वार को रोकने का प्रयास किया था। इससे शेखर की कलाई पर तलवार लगी थी। आरोपी ने दूसरा वार करने के लिए तलवार उठाई थी तो उसने उसे पकड़ लिया था। छीना-झपटी में तलवार से उसके कंधे और पीठ पर चोट लग गई थी। शेखर और सन्नी बाइक लेकर वहां से भाग निकले थे। 

सन्नी घायल शेखर को लेकर कुंडली के निजी अस्पताल में पहुंचा था। जहां से उसे सामान्य अस्पताल व बाद में पीजीआई रोहतक ले जाया गया था। कुंडली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पहचान दिल्ली के गोविंदपुरी की गली नंबर 13 निवासी मनप्रीत के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया था, जहां से अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था। मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए एएसजे अजय पराशर की अदालत ने आरोपी मनप्रीत को दोषी करार दिया है। उसे हत्या की कोशिश में दस साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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