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11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 11 साल की बच्ची से छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर सात माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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गोहाना शहर की एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने 27 अप्रैल, 2020 को पुलिस को बताया था कि उसकी 11 साल की बेटी दुकान पर किताब लेने के लिए गई थी। इसी दौरान रास्ते में गांव के सुमित ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। इस पर बेटी रोते हुए घर आई थी। उसके साथ गए उसके छोटे बेटे ने उन्हें मामले से अवगत कराया था। बाद में जब परिवार के सदस्य इसकी शिकायत लेकर गए तो युवक ने बच्ची के दादा संग हाथापाई कर दी थी। इस पर पुलिस को अवगत कराया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 12 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को 28 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार कर लिया था।
एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने सुमित को दोषी करार दिया। मंगलवार को अदालत ने दोषी को 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना और भादंसं की धारा 354 में तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 10 हजार रुपये पीड़ित बच्ची को देने के आदेश दिए गए हैं। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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