सोनीपत। जिले के सभी मतदाता डिजिटल प्लेटफार्म की मदद से मतदान की शपथ ग्रहण कर मतदान शपथ पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि इसके लिए मतदाताओं को https://forms.gle/HRSBUZytB6nStDGn8 लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मतदान शपथ खुलेगी। मतदान शपथ ग्रहण करने के बाद इसके नीचे दिए गए विवरण को भरकर अपना शपथ पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि स्वीप गतिविधियों के लिए जिले में बनाए गए जिला ब्रांड एंबेसडर ओलंपियन सुमित आंतिल व सोनम मलिक ने इस डिजिटल प्लेटफार्म पर मतदान की शपथ लेते हुए अपना शपथ प्रमाण पत्र डाउनलोड किया है। सभी नागरिक इस अभियान में भाग लें और डिजिटल प्लेटफार्म पर मतदान शपथ ग्रहण अपना शपथ प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। इसके लिए लोगों को भी जागरूक करें, ताकि 25 मई हो होने वाले मतदान में हर मतदाता अपने मत का प्रयोग करें।
मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर
डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा आम चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी) गतिविधियां प्रभावी रूप से जारी हैं। पिछले चुनाव की अपेक्षा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय और जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों की तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मतदाता जागरूकता का संदेश दे रहे हैं।
पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर सकेंगे मत का प्रयोग
चुनावी ड्यूटी में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी को पोस्टल बैलेट के लिए फार्म नंबर 12 व चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र (ईडीसी) के लिए फार्म नंबर 12 ए भरकर जमा करवाना होगा। जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी है और वह सोनीपत लोकसभा में आने वाली गन्नौर, सोनीपत, खरखौदा, राई, गोहाना, बरोदा, जुलाना, सफीदों व जींद विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं तो वह ईडीसी के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव ड्यूटी के आदेश व मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति जमा करवानी होगी। वहीं जिनकी ड्यूटी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में लगी है और वह रहने वाले किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र से हैं तो उन्हें पोस्टल बैलेट के लिए फार्म नंबर 12 जमा करवाना होगा। उन्हें अपने फार्म के साथ चुनावी ड्यूटी से संबंधित आदेश व अपने मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति जमा करवानी होगी। यह सभी अपने फार्म उस दिन जमा करवा सकते हैं जब उन्हें चुनावी प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा।
मतदान से 48 घंटे पहले शराब बेचने व परोसने पर लगेगी पाबंदी
डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्व, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के उद्देश्य से मतदान के 48 घंटे पूर्व शुष्क दिवस (ड्राई-डे) घोषित किया जाएगा। होटल, रेस्तरां, क्लब, किसी अन्य संस्थान, सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चुनाव के दौरान शराब के ठेकों व शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह जिला व राज्य की सीमा पर स्थापित सभी चेक पोस्ट पर वाहनों की आवाजाही पर भी निगरानी रखेंगे। प्रतिदिन रिपोर्ट जिला रिटर्निंग अधिकारी सोनीपत एवं उपायुक्त के साथ पुलिस आयुक्त सोनीपत को देंगे।