गन्नौर। गांव अगवानपुर में पंचायती खाद गड्ढे से प्राप्त राशि का गबन करने के आरोप में गन्नौर थाने में तत्कालीन सरपंच पर दर्ज मुकदमे पर उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। इस संबंध में पहले ही उच्च न्यायालय में याचिका डाल रखी है, जिसकी सुनवाई 2 अगस्त को होनी है। मामला उच्च न्यायालय में होने के बावजूद मुकदमा दर्ज होने के विरोध में पूर्व सरपंच बलराज ने फिर से याचिका डाली। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पूर्व सरपंच को राहत देते हुए उस पर दर्ज मुकदमे पर अगली सुनवाई तक स्टे लगाने के आदेश दिए हैं।
अगवानपुर गांव के तत्कालीन सरपंच पर अपने कार्यकाल में बेचे गए पंचायती खाद गड्ढे से प्राप्त 3 करोड़ 16 लाख रुपये का गबन करने का आरोप है। एसडीएम की ओर से मामले की जांच की गई थी। जांच के आधार पर उपायुक्त के आदेश पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने तत्कालीन बलराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। साथ ही 3 करोड 16 लाख रुपये की राशि एक माह में जमा करवाने का नोटिस जारी किया है।