सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने गांव चिड़ाना में हुई हत्या के मामले में आरोपी मनोज को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव जोहड़ी हाल गांव बांय निवासी इंद्र सिंह ने 16 मार्च 2022 को गोहाना सदर थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि उनका बेटा अनिल (26) गांव चिड़ाना की फैक्टरी में नौकरी करता था। बेटे ने कुछ दिन से नौकरी छोड़ दी थी और दूसरी जगह काम की तलाश में था।
उन्हें जानकारी मिली है कि उनके बेटे का शव गांव चिड़ाना में एक फैक्टरी के सामने खेत में पड़ा है। उनके बेटे को पानीपत के तहसील कैंप का रहने वाला मनोज परेशान करता था। वह उनके बेटे से शराब पीने के लिए रुपये मांगता था। उन्होंने मनोज पर अनिल की हत्या करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने मामले में आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उसने व अनिल ने पहले भी कई बार साथ बैठकर शराब पी थी। इस दौरान शराब के रुपयों को लेकर उसकी अनिल से कहासुनी के साथ झगड़ा हो गया था। इसी रंजिश में उसने 15 मार्च, 2022 की रात को अनिल के सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
मामले में एएसजे नरेंद्र सिंह ने आरोपी मनोज को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।