फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

किशोरी से फोन पर अश्लील बात करने के दोषी को पांच साल कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी से फोन पर अश्लील बात करने, उठाकर ले जाने और मारने की धमकी देने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन

सदर थाना गोहाना क्षेत्र की महिला ने 25 दिसंबर, 2017 को पुलिस को बताया था कि उनके घर पर रखे मोबाइल पर अलग-अलग नंबर से मैसेज व फोन कॉल आ रही थीं। उसकी 14 साल की बेटी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से बोल रहे युवक ने उससे अश्लील भाषा में बातचीत की थी। आरोपी ने पुलिस को शिकायत देने पर उसकी बेटी को उठाकर ले जाने व मारने की धमकी दी थी। महिला के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी संजीत को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश किया गया था।
मामले में सुनवाई के बाद वीरवार को फैसला सुनाते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने संजीत को दोषी करार दिया है। उसे भादंसं की धारा 354 डी में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना व 506 में दो साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें