हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।
मूलरूप से बिहार व घटना के समय सोनीपतजिला निवासी एक व्यक्ति ने 31 मार्च, 2022 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि वह अपने परिवार सहित सोनीपत जिले में झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। उन्होंने बताया था कि एक माह पहले उनकी 13 वर्षीय साली बिहार से उनके पास आई थी।
वह उनके साथ रह रही थी। 30 मार्च, 2022 की रात को सभी खाना खाकर सो गए थे। सुबह उठे तो उनकी साली लापता मिली थी। अपने स्तर पर पता करने पर जानकारी मिली थी कि मूलरूप से बिहार के जिला दरभंगा के गांव फरीदा व घटना के समय गन्नौर में एक पेट्रोल पंप के पास रहने वाला अजय मुखिया उनकी साली को बहकाकर ले गया है।
इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बालिका को बरामद कर लिया था। पुलिस ने उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ दी गई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर धीरज कुमार व तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई राजेश की टीम ने आरोपी अजय मुखिया को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को साथ ले जाकर दुष्कर्म करने स्थान की निशानदेही करा ली थी।
अब मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी अजय मुखिया को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दुष्कर्म में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही जुर्माना न देने पर ढाई साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।