हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आठ साल की बेटी से छेड़छाड़ करने व पत्नी को चाकू मारने के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 51 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
राई थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 18 अगस्त, 2020 को पुलिस को बताया था कि वह 17 अगस्त, 2020 की रात को घर में सो रही थी। उसका बेटा व आठ साल की बेटी भी उसके साथ सो रहे थे। इसी दौरान उसका पति राजेश शराब के नशे में घर आया था। आरोपी ने घर आकर बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। उसने आरोपी को पकड़ लिया था। इस पर आरोपी उससे अभद्रता से बातचीत करने लगा।
विरोध करने पर पति ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था। इससे वह घायल हो गई थी। उसके बाद उसका पति भाग गया था। उसने मामले की शिकायत राई थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने वीरवार को दोषी राजेश को 10 पॉक्सो एक्ट के तहत सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, 12 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, वहीं अन्य मामले में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, हमला करने में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर 16 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।