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Sonipat: चार साल की मासूम से टॉफी देने के बहाने की थी दरिंदगी, अब जीवन कटेगा सलाखों के पीछे

Wed, 24 May 2023 07:27 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)

सार

टॉफी देने के बहाने घर से दूर ले जाकर अनैतिक कृत्य किया था, बच्ची की हालत बिगड़ गई थी। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के ओदश हैं। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने चार साल की बच्ची से अनैतिक कृत्य करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी बच्ची को टॉफी देने का लालच देकर अपने साथ ले गया था। उसके साथ अनैतिक कृत्य करने के बाद छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने शिकायत के बाद बच्ची को नाजुक हालत में बरामद किया था। बच्ची का पीजीआई रोहतक में उपचार और मेडिकल कराया गया था।

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उत्तर प्रदेश निवासी व्यक्ति ने 3 अगस्त, 2022 को बहालगढ़ थाना पुलिस को बताया था कि वह परिवार सहित क्षेत्र के गांव में रहते हैं। यूपी के बलिया निवासी विजय की बहन का परिवार भी क्षेत्र में ही रहता है। विजय अपनी बहन परिवार के पास मिलने आता था। जिससे वह उनके परिवार भी जानने लगा था। परिजनों ने बताया था कि दोपहर को उनकी चार साल की बच्ची गली में खेल रही थी।

बच्ची की दादी व मां कमरे में काम रही थी। इसी दौरान आरोपी विजय बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने से गली से उठा ले गया था। आरोपी ने बच्ची को अपने संग ले जाकर बहालगढ़ के पास उसके साथ अनैतिक कृत्य किया था। जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई थी। बाद में वह उसे छोड़कर भाग गया था।
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जब उन्हें बच्ची नहीं मिली थी तो उन्हें पता लगाने पर जानकारी लगी थी कि विजय बच्ची को टॉफी देने के बहाने ले गया था। उसकी तलाश की तो वह भी नहीं मिला था। जिस पर परिजनों ने बच्ची के गुम होने की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने तलाश की तो बच्ची नाजुक हालत में मिली थी।

बच्ची ने बताया था कि विजय ने उसके साथ गलत काम किया था। पुलिस ने उसे अस्पताल में पहुंचाया था। पुलिस ने परिजनों के बयान पर दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने बच्ची का पीजीआई, रोहतक में मेडिकल परीक्षण व उपचार कराया। 

मामले में बहालगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ऋषिकांत की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 अगस्त 2022 की देर शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में सभी साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में चालान पेश किया था।  

एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी विजय को दोषी करार दिया। अदालत ने बुधवार को दोषी विजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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