फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सजा: छह साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को 5 साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Tue, 14 Dec 2021 08:18 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)

सार

जुलाई 2020 में एक महिला ने सोनीपत सदर थाने में मामला दर्ज कराया था। अब आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। 
विज्ञापन
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा के सोनीपत जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


यह भी पढ़ें ः हरियाणा : बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास पर तैनात कर्मचारी के पिता मिले कोरोना संक्रमित

सोनीपत सदर थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 14 जुलाई 2020 को पुलिस को बताया था कि उसकी छह साल की बेटी दूसरी कक्षा की छात्रा है। उसकी बेटी पड़ोसी के घर गाय को आटा डालने गई थी। इसी दौरान उसकी बेटी के साथ घर में मौजूद राजू नाम के युवक ने अश्लील हरकत कर दी थी। उसकी बेटी शोर मचाकर भाग आई थी। बच्ची ने घर आकर मामले से अवगत कराया था। बच्ची की मां की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने छेड़छाड़ और 10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। 

यह भी पढ़ें ः हरियाणा की बड़ी खबरें : जींद के बद्दोवाल टोल पर धरना खत्म, राम रहीम से पूछताछ करने सुनारिया जेल पहुंची एसआईटी

विज्ञापन
विज्ञापन

एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने राजू को दोषी करार दिया है। दोषी को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें