हरियाणा के सोनीपत जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सोनीपत सदर थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 14 जुलाई 2020 को पुलिस को बताया था कि उसकी छह साल की बेटी दूसरी कक्षा की छात्रा है। उसकी बेटी पड़ोसी के घर गाय को आटा डालने गई थी। इसी दौरान उसकी बेटी के साथ घर में मौजूद राजू नाम के युवक ने अश्लील हरकत कर दी थी। उसकी बेटी शोर मचाकर भाग आई थी। बच्ची ने घर आकर मामले से अवगत कराया था। बच्ची की मां की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने छेड़छाड़ और 10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था।
एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने राजू को दोषी करार दिया है। दोषी को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।