हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
मुरथल थाना क्षेत्र की महिला ने 4 सितंबर, 2021 को पुलिस को बताया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 2 सितंबर, 2021 को संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। शाम को वह अपनी मौसी के घर मिली थी। उसने बताया था कि गौरव व एक अन्य उसे बहकाकर ले गए थे। उन्होंने मुरथल क्षेत्र के होटल में में ले जाकर उसे कोई नशीला पदार्थ पिला दिया था और उसके साथ वहां दुष्कर्म किया गया था।
पुलिस ने बहकाकर ले जाने, दुष्कर्म करने, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन डीएसपी विपिन कादियान की टीम ने आरोपी गांव जैनपुर निवासी गौरव व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने गौरव को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 4 पॉक्सो एक्ट में दस साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। वहीं जुर्माना राशि जमा कराने पर उसे पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।