सिरसा। नियम 134-ए के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी 14 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा नियमों में बदलाव किए जाने से अब विद्यार्थी उस स्कूल के लिए भी आवेदन कर सकेगा, जिसमें वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वहीं आय प्रमाण पत्र की वैधता को भी 6 माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया है। नियम 134ए के तहत हुए इस बदलाव से विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।
सत्र 2021-22 में नियम 134ए तहत दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। 134ए के पहले नियम अनुसार पहले जिस निजी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसे छोड़कर अन्य किसी भी निजी स्कूल के विकल्प चुनने होते थे। ऐसे में विद्यार्थी को अपना पुराना स्कूल छोड़कर किसी अन्य स्कूल को चुनना पड़ता था। ऐसे में छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी तो वहीं नए माहौल में अभ्यस्त होने को लेकर उन्हें काफी समय लग जाता था। लेकिन अब विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे स्कूल को विकल्प के रूप में भी चुन सकेगा। कक्षा दूसरी से 11वीं तक ईडब्ल्यूएस व बीपीएल परिवारों के बच्चे नियम 134ए के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निदेशालय ने जारी की 2020-21 की राशि
नियम 134ए के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा निदेशालय द्वारा सत्र 2020-21 की फीस भुगतान की राशि जारी करने के आदेश आए हैं। भुगतान करने से पहले निदेशालय द्वारा निजी स्कूलों को पोर्टल पर नियम 134ए के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या अपडेट करनी थी। यह जानकारी जिले के करीब 57 स्कूलों ने ही दर्ज करवाई है। जिससे अब जिला शिक्षा विभाग द्वारा वैरिफाई किया जा रहा है। जानकारी दर्ज ना करने वाले स्कूलों को भुगतान नहीं किया जाएगा।
नियम 134ए के अंतर्गत अब विद्यार्थी उस निजी स्कूल के लिए भी आवेदन कर सकेंगे, जिसमें वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है। साथ ही सत्र 2020-21 में 134ए के अंतर्गत 57 निजी स्कूलों को फीस का भुगतान करने के लिए वैरिफाई किया जा रहा है।
-आत्म प्रकाश, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा।