फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sirsa News: राजेंद्र हत्याकांड में बाल न्यायालय ने दोषी को सुनाई उम्रकैद, जुर्माना

Fri, 21 Aug 2026 10:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
विज्ञापन
विज्ञापन
सिरसा। गांव शक्कर मंदोरी में मार्च 2018 में हुए राजेंद्र कुमार हत्याकांड में बाल न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

अपराध के समय दोषी नाबालिग था। अब उसकी उम्र 25 वर्ष है। उप जिला न्यायवादी पलविंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को बाल न्यायालय के न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने मामले में फैसला सुनाया।
नाथूसरी चौपटा थाना पुलिस को दिए बयान में मृतक के पुत्र रविंदर कुमार ने बताया था कि 23 अप्रैल 2018 की शाम उसे सूचना मिली कि उसके पिता को घायल अवस्था में एंबुलेंस से सिरसा अस्पताल ले जाया गया है।
विज्ञापन

रविंदर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार का उपचार कर रहे थे। उनके सिर पर धारदार हथियार से चोटें थीं। हाथों और पसलियों पर भी चोट के निशान थे। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस को बताया गया कि गांव का विकास कुमार और गांव पीली मंदोरी निवासी नाबालिग राजेंद्र कुमार को भैंस दिखाने के बहाने बाइक पर ले गए थे। आरोप था कि दोनों ने धारदार हथियार से हमला किया। घटना के पीछे रंजिश थी।
राजेंद्र कुमार के शराब के नशे में विकास के घर जाने को लेकर विवाद चल रहा था। करीब तीन माह पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस ने विकास कुमार और नाबालिग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें