सिरसा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि को बढ़ा दिया गया है, योजना के तहत फ्री राशन अब नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। योजना के तहत एएवाई (गुलाबी कार्ड), बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य अनाज निशुल्क दिया जा रहा है। जिला में एएवाई-गुलाबी के राशनकार्डों की संख्या 20 हजार 678 है, बीपीएल-पीला राशनकार्डों की संख्या 44 हजार 554 व ओपीएच-खाकी राशनकार्डों की संख्या 55 हजार 211 है। मंगलवार को उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि योजना के तहत गुलाबी (एएवाई) कार्ड पर 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 प्रति किलो प्रति कार्ड व एक किलो नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा पीले (बीपीएल) राशन कार्ड पर पांच किलो गेहूं दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति कार्ड व एक किलोग्राम नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। साथ ही खाकी (ओपीएच) राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत पांच किलोग्राम गेहूं दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा। यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय दूरभाष नंबर 01666-248422 में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
लाभ लेने के लिए बैंक खाता और परिवार पहचान पत्र करवाएं अपडेट
जून माह 2021 में लाभार्थियों को सरसों के तेल पर दिए जाने वाला अनुदान/सब्सिडी (250 रुपये प्रति 2 लीटर) एएवाई तथा बीपीएल परिवारों को सीधे तौर पर अपने बैंक खातों में जमा करवाई जाएगी। जिले में अभी तक 38 हजार 169 कार्ड धारकों को अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है जिसका मुख्य कारण परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता दर्ज न होना अथवा अकाउंट नंबर गलत दर्ज करना है। उन्होंने आमजन से कहा है कि वे किसी भी सीएससी/अटल सेवा केंद्र पर जाकर व डिपो धारक की मदद से अपना बैंक खाता व परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं, ताकि सरसों के तेल की अनुदान/सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सके।