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Sirsa News: चूरा पोस्त की तस्करी करने पर पांच दोषियों को 10 साल की कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। चूरा पोस्त तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मई 2021 में एफआईआर दर्ज की थी।
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मामले के अनुसार सीआईए सिरसा पुलिस 15 मई 2021 को हिसार रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक गाड़, जिसमें तरबूज के साथ चूरा पोस्त भी लदा हुआ है। इस गाड़ी को सरदूलगढ़ निवासी राजबीर अपनी गाड़ी आगे लगाकर पायलट कर रहा है। सीआईए ने हिसार रोड पर नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान फतेहाबाद की ओर से आ रही गाड़ी को पुलिस ने रुकवाया।चालक ने अपना नाम राजबीर निवासी सरदूलगढ़ बताया। कुछ ही देर में एक दूसरी गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने उक्त गाड़ी को भी रुकवाया, इसमें चालक के साथ तीन व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो तरबूज के नीचे 15 बोरों में चूरा पोस्त बरामद हुआ। इसका वजन करने पर 145 किलोग्राम चूरा पोस्त मिला। आरोपियों की सेवक सिंह निवासी कोड़ीवाला पंजाब,गुरमुख सिंह निवासी टीटू खेड़ा सिरसा, रवि सिंह निवासी सिरसा व लक्खा सिंह निवासी सरदूलगढ़ पंजाब के रूप में हुई। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी।
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