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Sirsa News: दुकानदार की हत्या करने के मामले में पिता-पुत्र दोषी करार

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सिरसा। करियाना स्टोर संचालक की तेजधार हथियार से हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने वीरवार को आरोपी कुलदीप सिंह व उसके बेटे हैप्पी सिंह को दोषी करार दे दिया। दोषियों की सजा का फैसला पांच जुलाई को सुनाया जाएगा। इस मामले में रानियां थाना पुलिस ने अगस्त 2018 में अभियोग दर्ज किया था।
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दरअसल, रानियां वार्ड 14 निवासी जगदीश उर्फ मोनू की वार्ड 15 में करियाना की दुकान थी। उसकी दुकान के सामने रहने वाले हैप्पी सिंह के साथ काफी दिनों से अनबन चल रही थी। 11 अगस्त 2018 को दोनों के बीच विवाद हो गया। हैप्पी ने अपने घर जाकर पिता कुलदीप सिंह को बताया कि जगदीश आंख दिखा रहा है।
इसके बाद कुलदीप सिंह हैप्पी के साथ तलवार व चाकू लेकर जगदीश के पास गया और उसपर हमला कर दिया। तलवार व चाकू के वार से जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गया। मोहल्ला वासियों को एकत्रित होते देख हमलावर फरार हो गए। घायल जगदीश को उसके चाचा दिलबाग सिंह ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने जगदीश को मृत घोषित कर दिया।
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घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चाचा जगदीश का बयान दर्ज कर हत्यारोपी कुलदीप सिंह व हैप्पी के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीश जिंदिया ने हत्यारोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दे दिया।
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