हरियाणा के सिरसा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने हेरोइन तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 4-4 साल कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने मई 2020 को एफआईआर दर्ज की थी।
मामले के अनुसार शहर थाना पुलिस 14 मई 2020 को इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान शाह सतनाम चौक पर पुलिस ने एक गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी में दो युवक सवार थे। पुलिस ने दोनों युवकों की तलाशी ली तो इनके पास से 85 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में युवकों की पहचान वेद प्रकाश निवासी वार्ड नंबर 2 सिवानी व राजकुमार निवासी पटेल बस्ती सिरसा के रूप में हुई।
इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने वेद प्रकाश व राजकुमार को दोषी करार देते हुए 4-4 साल कैद की सजा सुना दी।