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लाखों रुपयों का धान खुर्द-बुर्द करने की गुत्थी सुलझी, दो गिरफ्तार

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अमर उजाला ब्यूरो
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सिरसा।
पुलिस अधीक्षक सिमरदीप सिंह ने बताया कि शहर थाना सिरसा पुलिस ने करीब आठ लाख रुपये का 472 बोरी धान को खुर्द-बुर्द करने के मामले को सुलझाते हुए घटना के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक को बरामद कर लिया है। पकड़े गए लोगों की पहचान गुरपाल सिंह और हरपाल सिंह निवासीगण गांव नंदगढ़ जिला मानसा पंजाब के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान खुर्द-बुर्द किया गया धान बरामद किया जाएगा तथा इस घटना के अन्य आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब हो कि बीती 19 नवंबर 2017 को रूद्रा रोड लाइंस ट्रांसपोर्ट सिरसा की ओर से एक ट्रक शहर की फर्म रघुनाथ गुप्ता एंड संस से 472 बोरी धान लोड करके पंजाब के शहर धुरी के लिए चला था। जब उक्त ट्रक धान लेकर धुरी नहीं पहुंचा, तो फर्म की ओर से रघुनाथ गुप्ता की शिकायत पर शहर थाना सिरसा में भादंसं की धारा 406 के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच की जिम्मेदारी जेजे कॉलोनी चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक सुभाष चंद्र को सौंपी गई। चौकी प्रभारी पर आधारित पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए घटना की गुत्थी को सुलझाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उक्त ट्रक बरामद कर लिया है। पकड़े गए लोगों की पहचान गुरपाल सिंह और हरपाल सिंह निवासीगण गांव नंदगढ़ जिला मानसा पंजाब के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए दोनाें आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान खुर्द-बुर्द किया गया धान बरामद किया जाएगा तथा इस घटना के अन्य आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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उधर, एक अन्य जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शहर डबवाली थाना पुलिस ने बीती 19 अक्तूबर 2017 को गांव मंसीता क्षेत्र की एक ढाणी से हथियारों के बल पर करीब 80 हजार रुपये की लूटपाट करने के मामले में घटना के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान जीवन निवासी गांव डबवाली के रूप में हुई है। आरोपी जीवन को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान लूटपाट की राशि बरामद की जाएगी। इस घटना के दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संबंध में मंसीता निवासी गुरमीत सिंह की शिकायत पर शहर डबवाली थाना में भादंसं की धारा 395/397 और शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
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