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पराली जलाने पर 95 किसानों पर किया एक लाख 97 हजार का जुर्माना

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पराली जलाने पर 95 किसानों पर किया एक लाख 97 हजार का जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा।
जिला प्रशासन ने पराली जलाने वालो पर शिकंजा कसते हुए 95 लोगों पर एक लाख 97 हजार 500 रुपये की राशि का जुर्माना किया है।
उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि 85 लोगों से दो एकड़ के आधार पर एक लाख 67 हजार 500 रुपये, आठ लोगों से दो से पांच एकड़ तक के आधार पर 15 हजार रुपये, दो लोगों पर पांच एकड़ से अधिक खेतों में पराली में आग लगाने पर 15 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पराली जलाने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पराली जलाने पर दो एकड़ तक 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक पांच हजार रुपये तथा पांच एकड़ से ज्यादा तक 15 हजार रुपये (प्रति घटना) के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धान की फसल काटने के बाद खेतों में पराली को जलाने पर होने वाले प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेशानुसार धान के अवशेष जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है जिसके तहत पराली जलाने पर यह जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि पराली जलाए जाने से होने वाले भयानक वायु प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी गंभीर रुख अपना लिया है। पराली जलाने के बाद जहरीले धुंए से आंखों और सांस की गंभीर बीमारियों और भयावह दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।
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उपायुक्त ने जिलावासियों से आह्वान किया है कि वे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पराली को भूमि में ही खत्म करने के लिए अनुदान पर उपलब्ध करवाई जा रही एसएमएस सिस्टम, हैप्पी सीडर, चौपर, रोटरी प्लो, सबमर्सीबल प्लो तथा स्ट्रा बेलर आदि कृषि यंत्रों की सुविधा प्राप्त करें तथा पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। उन्होंने किसानों से कहा है कि वे उप कृषि निदेशक कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर उपरोक्त कृषि यंत्रों को अनुदान पर प्राप्त करे तथा अनुदान योजना का लाभ उठाएं।
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