सिरसा। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा लोकनृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल आईडी ऑर्टएंडकल्चरलअफेयरसएचआरवाईएटजीमेलडॉटकॉम पर आवेदन कर सकते हैं।
राज्य के पंजीकृत लोक नृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संजय बिढलान ने टीम लीडर तथा सह-कलाकारों से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विधा से संबंधित दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह-कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ-साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारंपरिक व साफ-सुथरी वेशभूषा में होने अनिवार्य हैं। दलों को अग्रिम व नकद राशि नहीं दी जाएगी। मानदेय अदायगी हेतु बिल व संबंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैंसेलेल्ड बैंक चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तथा उनकी प्रतियां साथ लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है।