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रेप के आरोपी को सात साल कैद

Wed, 27 Nov 2013 10:16 PM IST
सिरसा/ब्यूरो
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हरियाणा के जिला सिरसा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने किशोरी से दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते सात साल की कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार पीड़िता के पिता ने 21 फरवरी को थाना डिंग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को अज्ञात युवक भगा ले गया है।

इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। जांच अधिकारी एएसआई सुरजीत ने अपनी जांच में पाया कि किशोरी को बंटी निवासी बेअंत नगर सरदूलगढ़ (पंजाब) भगा ले गया है।

पुलिस ने बंटी को हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में स्थित मणिकर्ण साहिब से गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को भी बरामद कर लिया था। किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करवाए।
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पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी युवक उसे बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद उसे हिमाचल प्रदेश ले गया।

पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी बंटी के खिलाफ धारा 376 के तहत बलात्कार का केस दर्ज कर लिया था।

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