किशोरी के शारीरिक उत्पीड़न के मामले में अदालत ने शुक्रवार को आरोपी युवक को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
मामले के अनुसार 14 साल की किशोरी ने जुलाई 2020 में महिला थाने में शिकायत दी थी कि उसकी मां 2013 में एक युवक के साथ रहने लगी थी। साथ ही उसके साथ कानूनी तौर पर शादी कर ली। अक्तूबर 2019 में उसकी मां घर पर आई और उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले आई। उस समय उसके पापा घर पर नहीं थे। एक दिन वह घर पर अकेली थी। आरोपी युवक अशोक आया और उसका शारीरिक उत्पीड़न किया। उसने मां को बताया। मां ने इस बात को किसी को न बताने की हिदायत दी। साथ ही गुस्से में आकर एक दिन उसे वापस पिता के पास छोड़कर चली गई। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज जांच पड़ताल की। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से आरोपी के खिलाफ जिला अदालत में केस चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी युवक अशोक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। ब्यूरो