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दुष्कर्मी राजेश को 10 वर्ष और सहयोगी रवींद्र को 3 वर्ष की कैद

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रोहतक। थाना सदर इलाके में करीब तीन वर्ष चार माह पूर्व नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सोमवार को सजा सनाई। इसमें दोषी हिसार के सौभा ढाणी निवासी राजेश उर्फ रज्जू को धारा 376 के तहत 10 वर्ष, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष, 506 के तहत 4 साल कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना और इसके सहयोगी रवींद्र को 12 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष व 354 डी के तहत तीन वर्ष कैद और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने सुनाया है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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अदालत के मुताबिक, थाना सदर इलाके के एक गांव में रहनी वाली दसवीं कक्षा की छात्रा ने 19 अक्तूबर 2018 को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया है कि हिसार के गांव सौभा ढाणी में रहने वाले राजेश की हमारे गांव में रिश्तेदारी है। वह वर्ष 2017 में गांव रहता था। फरवरी 2018 को उसने रवींद्र नाम का लड़का मेरे पीछे लगा दिया। रवींद्र व राजेश मेरे स्कूल या अन्य काम से बाहर आने जाने पर पीछा करते। अश्लील हरकत करते। कुछ कहने पर जान से मारने की धमकी देते। मेरा 28 मार्च 2018 को गणित का पेपर था। परीक्षा देने गई तक दोनों पीछे लग गए। वे मेरा अपहरण करने की नीयत से आए थे, मगर स्कूल स्टाफ होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। वे मुझे धमकी देकर गांव के ही एक खाली प्लॉट में बुलाते थे। यहां गलत काम करने को कहते। इस पर इनकार करते हुए वहां से निकल भागती थी। इन दोनों ने 15 अक्तूबर 2018 की रात फोन पर धमकी देते हुए घर से बाहर बुलाया। घर के बाहर ही राजेश खड़ा था। वह डरा धमका कर चौपाल में ले गया। यहां मेरे साथ दुष्कर्म किया। रवींद्र चौपाल के बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा था। इस बारे में अपनी मां को बताया तो पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सोमवार को अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।
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