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Rohtak News: दहेज के लिए पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी को 10 साल की कैद

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रोहतक। दहेज के लिए पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी पति को एएसजे डॉक्टर गगनगीत कौर की अदालत ने 10 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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महेंद्रगढ़ जिले के गांव गहली निवासी राजेश ने फरवरी 2016 में शिकायत दी थी कि वे छह बहन व भाई हैं। सबसे छोटी बहन निर्मला की शादी 2009 में गांधी कैंप निवासी रिंकू के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसकी बहन को ससुराल वाले दहेज के लिए तंग करने लगे। नवंबर 2016 में निर्मला ने नारनौल महिला थाने में दहेज उत्पीड़न की शिकायत दी। पंचायत में समझौते के बाद उन्होंने बहन को ससुराल भेज दिया। इसके बावजूद निर्मला का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। 31 जनवरी को उसकी बहन का फोन आया कि उसके साथ मारपीट की गई है। ससुराल वाले 50 हजार रुपये लाने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसी बीच 2 फरवरी 2016 को रिंकू का फोन आया कि निर्मला ने फंदा लगाकर जान दे दी है। पुलिस ने आरोपी रिंकू व उसके अन्य परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया था। जांच में पुलिस ने आरोपी के माता-पिता, सास, ससुर और ननद को क्लीनचिट दे दी। केवल आरोपी पति के खिलाफ दहेज के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस चल रहा था।
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