फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अखाड़ा हत्याकांड के आरोपी की नहीं बदलेगी जेल, याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
रोहतक। जाट कॉलेज अखाड़े को लेकर छह लोगों की हत्या करने वाले आरोपी की अब एसपी व डीसी जेल में सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अखाड़ा हत्याकांड के आरोपी की जेल बदलने की फरियाद पर हुई सुनवाई करते हुए अदालत ये निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर ने हत्यारोपी की जेल नहीं बदलते हुए उसे वहीं रखने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

अधिवक्ता जय हुड्डा ने बताया कि बुधवार को अदालत ने अखाड़ा हत्याकांड के आरोपी कोच सुखविंद्र को जेल से स्थानांतरित करने की याचिका पर सुनवाई की। इसके तहत अदालत ने आरोपी सुखविंद्र को सुनारिया जेल में ही रखे जाने के साथ एसपी-डीसी को जेल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऐसे में अब आरोपी सुनारिया जेल में ही रहेगा।
जेल प्रशासन ने आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से अलग सेल में रखे जाने का दावा करते हुए अदालत की ओर से आरोपी को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होने की बात कही थी। जेल प्रशासन की माने तो आरोपी को जेल की कैंटीन या अस्पताल ले जाते समय तीन से चार सुरक्षा कर्मचारी साथ भेजे जाते हैं। अदालत ने यह सुरक्षा और बढ़ाने की सलाह दी है। सुरक्षा के तैनात जवानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
विज्ञापन

फरवरी में की थी मुख्य कोच समेत छह लोगों की हत्या
बता दें कि फरवरी में जाट कॉलेज अखाड़े में मुख्य कोच विनोद मलिक समेत छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि एक घायल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में कोच सुखविंद्र को गिरफ्तार किया। अप्रैल में चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। अब न्यायिक हिरासत के चलते आरोपी सुनारिया जेल में है। उसने सात सितंबर को एएसजे अदालत में याचिका दायर कर करनाल या गुरुग्राम जेल में भेजे जाने की अपील की थी। उसने कहा था कि जेल में उसकी जान को खतरा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें