रोहतक। हत्या के मामले में महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान सहित 16 आरोपी वीरवार को अदालत में पेश हुए। एएसजे राकेश सिंह की अदालत ने गवाही के लिए पेश न होने पर मामले में शिकायतकर्ता बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम के वारंट जारी किए हैं। अब मामले की सात सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं, पूर्व विधायक बाली पहलवान की अंतरिम जमानत 2 दिसंबर तक बढ़ गई है। इसके लिए हाईकोर्ट की तरफ से 31 अगस्त को आदेश जारी किए गए हैं।
बचाव पक्ष के वकील ओपी चुघ ने बताया कि 2011 में कलानौर अनाज मंडी में फायरिंग हुई थी, जिसमें निगाना गांव के युवक विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम ने महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान सहित करीब 29 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने करीब 14 लोगों को जांच में क्लीनचिट दे दी। पूर्व सरपंच ने सुप्रीम कोर्ट तक पुलिस की जांच को चुनौती दी। दोबारा से जिला अदालत में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत सुनवाई हुई। इसमें केवल 2 युवकों को केस में समन भेजे गए थे। अब 16 लोगों के खिलाफ हत्या के मामले की सुनवाई चल रही है। वीरवार को केस में पूर्व सरपंच सीताराम व रिटायर्ड हो चुके एसआई नरेंद्र की गवाही थी। नरेंद्र तो गवाही पर पहुंचे, लेकिन पूर्व सरपंच नहीं आ सके। ऐसे में अदालत ने पूर्व सरपंच को 7 सितंबर को अदालत में आने के लिए वारंट भेजा है। साथ ही चार अन्य गवाहों को भी बुलाया गया है।