हरियाणा के रोहतक जिले के कलानौर खंड के निजी क्लीनिक संचालक को अदालत ने अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि उसके साथी को बरी कर दिया। मामले के अनुसार, दिसंबर 2018 में साढ़े 16 वर्षीय नाबालिग ने कलानौर थाने में शिकायत दी थी कि वह 10वीं कक्षा की छात्रा है। सुबह घर से स्कूल जा रही थी।
रास्ते में एक कार आकर रुकी और उसमें से दो युवक नीचे उतरे। इसके बाद उसका अपहरण करके महम ले गए, जहां एक होटल में दुष्कर्म किया। पुलिस ने अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल की। अदालत में पीड़िता के बयान दर्ज करवाए।
बयान में पीड़िता ने कहा कि एक आरोपी कलानौर के एक क्लीनिक का संचालक रूप सिंह है, जबकि दूसरा उसका साथी है। पुलिस ने मामले में रूप सिंह व उसके साथी को गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। बुधवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने रूप सिंह को दोषी करार दिया, जबकि उसके साथी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।