रोहतक। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम ने 63 किरायेदारों को डिमांड नोटिस भेजा है। ताकि धनराशि जमा करने पर उन्हें मालिकाना हक दिया जा सके। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत लंबे समय से नगर निगम के किरायेदार दुकानदारों को मालिकाना हक दिया जाना है।
इसके लिए बाहरी किला रोड, सुभाष सिनेमा रोड, बाबरा मोहल्ला, सलारा मोहल्ला, शिवाजी कॉलोनी, पुरानी अनाज मंडी गेट, पाड़ा मोहल्ला, पालिका बाजार, इंदिरा मार्केट, रेलवे रोड, गांधी कैंप, कच्चा बेरी रोड के 550 लोगों ने आवेदन किया। इनमें से फिलहाल 295 को योजना का लाभ देते हुए मालिकाना हक दिया जाना है। इसके तहत निगम ने शुक्रवार तक 63 किरायेदारों को डिमांड नोटिस भेज चुका है। डिमांड नोटिस मिलने के बाद किरायेदारों को निर्धारित धनराशि निगम में जमा करवानी होगी। इसके बाद निगम मालिकाना हक की रजिस्ट्री करेगा।
अन्य जमीनों पर निगम ने मांगा मालिकाना हक
योजना के तहत चिह्नित जमीन अलग-अलग विभाग की हैं, जिन पर निगम का मालिकाना हक नहीं है। इसके तहत निगम ने शासन को पत्र लिखकर चिह्नित दुकानों पर मालिकाना हक मांगा है ताकि वह रजिस्ट्री कर सके।
वर्जन
मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत पहले 18 फिर 45 किरायेदार दुकानदारों को डिमांड नोटिस भेजा है। डिमांड नोटिस के बाद निर्धारित धनराशि जमा कराने पर निगम रजिस्ट्री करेगा। तमाम दुकानें अलग-अलग विभाग की जमीन पर है, इसलिए शासन को पत्र लिखकर मालिकाना हक मांगा है ताकि निगम रजिस्ट्री कर सके।
- सुरेश कुमार, संयुक्त नगर आयुक्त नगर निगम