संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। एक्यूआई बढ़ने के बाद ग्रैप की पाबंदियों का पालन कराने की दिशा में प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई का असर दिखा है। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गिरकर 202 पर पहुंच गया है जिससे लोगों को राहत मिली है। वीरवार को एक्यूआई 328 था।
लगातार अक्यूआई बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अस्थमा के रोगी भी परेशान थे। पिछले दिनों एक्यूआई 400 से अधिक होने पर प्रशासन ने ग्रैप 4 की पाबंदियों का पालन कराने के लिए एक्शन लिया था। प्रशासन की तरफ से टीम का गठन किया गया था। डीसी अभिषेक मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रैप-4 के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया था।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नगर आयुक्त अनुपमा अंजलि ने बताया कि वीरवार को शहरी क्षेत्र में ग्रैप प्रावधानों के तहत कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन (सीएंडडी) वेस्ट प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले 5 लोगों का चालान कर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। खुले में कूड़ा जलाने, निर्माण स्थल पर नियमों के विरुद्ध काम करने वालों तथा होटल में ढाबों पर लकड़ी व कोयला जलाने पर अबतक 90 से अधिक चालान किए गए हैं।
जांच और कार्रवाई के लिए गठित की गई हैं तीन टीमें
डीसी ने जांच व कार्रवाई के लिए तीन टीमें गठित की हैं। पहले फ्लाइंग स्क्वॉड में जिला राजस्व अधिकारी को चेयरमैन बनाया गया है। सिंचाई विभाग, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ और खोल बीआरसी को सदस्य बनाया गया है। वहीं दूसरी फ्लाइंग स्क्वॉड में तहसीलदार रेवाड़ी को चेयरमैन, मार्केटिंग बोर्ड, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ, बीईओ रेवाड़ी को सदस्य बनाया गया है। तीसरी फ्लाइंग स्क्वाॅज में रेवाड़ी बीडीपी को चेयरमैन, एसडीओ पंचायती राज और एसडीओ डीएचबीवीएन और बीईओ नाहड़ को सदस्य बनाया गया है। ये फ्लाइंग स्क्वाॅज की टीमें रेवाड़ी, कोसली, बावल और धारूहेड़ा में ग्रेप-4 के तहत लगाई गई पाबंदियों की सख्ती से पालन करा रही हैं।
इन कार्यों पर लगी है पाबंदी
ग्रैप 4 के कारण जिला में कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों के अलावा बोरिंग, ड्रिलिंग, मिट्टी खुदाई और भराई, ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना, ईंट व चिनाई के कार्य, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, टाइल्स, पत्थरों और अन्य फ़्लोरिंग सामग्री की कटिंग, सड़क निर्माण गतिविधियां और मरम्मत, परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर ईंटें, रेत, कंकड़, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग व अनलोडिंग, कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी है।
पिछले दिनों का एक्यूआई
16 नवंबर 290
17 नवंबर 410
18 नवंबर 447
19 नवंबर 449
20 नवंबर 274
21 नवंबर 328
22 नवंबर 202