सुसाइड नोट में स्कूल की व्यवस्था को बताया जिम्मेदार, सुबह 05:30 बजे की घटना है। सभी विद्यार्थी पीटी परेड के लिए जा रहे थे। स्कूल प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित की है। जतिन तंवर महेंद्रगढ़ जिले के पाथेड़ा गांव का रहने वाला था।
हरियाणा के रेवाड़ी के गांव गोठड़ा टप्पा खोरी स्थित सैनिक स्कूल में शुक्रवार सुबह करीब 05:30 बजे 11वीं कक्षा के छात्र ने हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। छात्र के पास कथित सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें स्कूल की व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया है।
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घटना की सूचना मिलने के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद कुंड चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं दूसरी ओर से एयर वाइस मार्शल पीएस करकरे के निर्देश पर स्कूल में जांच कमेटी गठित की है, जो मामले की जांच करेगी।
पुलिस के अनुसार, जिला महेंद्रगढ़ के गांव पाथेड़ा निवासी जतिन तंवर (16) सैनिक स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र था और वहीं हॉस्टल में रहता था। वह शुक्रवार सुबह 05:30 बजे पीटी परेड के समय अचानक हॉस्टल की छत पर गया और नीचे छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन की ओर से उसे तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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स्कूल प्रबंधन ने गठित की जांच कमेटी
सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल आरके यादव ने बताया कि एयर वाइस मार्शल पीएस करकरे, एसडीए वेस्टर्न कमांड के निर्देश पर तीन सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी अपने स्तर पर पता लगाएगी कि छात्र के सुसाइड के लिए कौन जिम्मेदार है। कमेटी पुलिस की जांच से अलग काम करेगी। जांच के बाद ही इस मामले में कुछ बता पाएंगे।
तीन बहनों का इकलौता भाई था
जतिन तीन बहनों का इकलौता भाई था। वह सबसे छोटा था। वह पढ़ाई के साथ ही खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करता था। नागरिक अस्पताल में पिता बलबीर बार-बार बेटे को याद कर बेहोश हो जा रहे थे। वह हॉस्टल में कमरे में पांच अन्य विद्यार्थियों के साथ रहता था।
क्या है आईपीसी की धारा 306
आईपीसी की धारा 306 भारतीय दंड संहिता में एक प्रावधान है, जो आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को सुसाइड के लिए उकसाता है और खुदकुशी की जाती है, तो उकसाने वाले व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।