हरियाणा के रेवाड़ी में जिला कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने बुधवार को गोली मारकर हत्या के प्रयास के दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है।
अदालत ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार मोहल्ला बास सिताबराय निवासी फूल सिंह उर्फ मुलकू 26 अगस्त 2017 को भाड़ावास चौक पर अपनी जूस की दुकान के पड़ोस वाली दुकान पर खड़ा था। वहां पर एक बाइक पर दो राहुल व एक अन्य लड़का सवार होकर आए।
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राहुल सैनी ने आते ही कट्टे से उस पर फायर कर दिया, लेकिन गोली उसे ना लगकर वहां पर स्थित गौरव लैब के शीशे में जा लगी। दोनों आरोपी मौके से भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच में राहुल सैनी, पुनीत उर्फ ताईवाला, रोशनकर्ण उर्फ विक्रमभान तथा कुलदीप को गिरफ्तार किया और कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया।
अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गवाहों और सबूतों तथा बचाव की दलीलें सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने राहुल व पुनीत उर्फ ताईवाला को दोषी माना और आरोपी रोशन उर्फ विक्रमभान तथा कुलदीप को बरी कर दिया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 60-60 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।