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रेवाड़ी: बच्ची का अपहरण कर छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद, 16 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 22 Mar 2022 08:56 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)

सार

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। बच्ची के पिता ने नाहड़ चौकी में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के रेवाड़ी में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बच्ची का अपहरण कर छेड़छाड़ के मामले में दोषी को पांच साल की कैद सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्ति सजा भुगतनी होगी।

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पुलिस के अनुसार नाहड़ पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी शिकायत में कहा था कि 15 मार्च 2021 की रात करीब 9:30 बजे वह अपने गांव के दो और अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान गांव निवासी एक व्यक्ति उनकी 5 वर्षीय बेटी को उठाकर टिन शेड में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वह तीनों मौके पर पहुंचे तो गांव निवासी व्यक्ति छेड़छाड़ कर रहा था।

उन्हें देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर ही पकड़ लिया। बच्ची के पिता ने नाहड़ चौकी में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत ने साक्ष्य पेश किए थे। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस सुबूतों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने दोषी व्यक्ति को 5 साल की कैद व 16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्ति सजा भुगतनी होगी।

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