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सजा: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 11 साल की कैद, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Wed, 02 Mar 2022 10:58 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)

सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 11 साल की कैद के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
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विस्तार
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हरियाणा के रेवाड़ी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के दोषी को 11 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।  पुलिस को दी शिकायत में सोनीपत निवासी एक महिला ने कहा था कि उसकी शादी वर्ष 2013 में रेवाड़ी निवासी एक युवक के साथ हुई थी।

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महिला का उसके पति के साथ विवाद चल रहा था और वह वर्ष 2018 में अपने मायके में रह रही थी। चार जुलाई 2018 को समीर नाम के एक युवक का फोन आया। महिला समीर को पहले से नहीं जानती थी। समीर ने महिला को बताया था कि उसके पति के किसी और महिला से संबंध है और उसके पास इसका सबूत भी है।

युवक ने पांच जुलाई 2018 को सुबूत देने के लिए महिला को एक होटल में बुलाया था। होटल में आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने आरोपी पर वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया था। महिला ने पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था।
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महिला ने अपनी ससुराल के लोगों पर भी आरोपी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए थे। महिला थाना पुलिस ने आरोपी समीर उर्फ सचिन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 28 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। महिला थाना पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया।

पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने सचिन उर्फ समीर को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दुष्कर्म के मामले में 11 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रविधान भी किया है।

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