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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना : बेटी के विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य

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रेवाड़ी। समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद परिवारों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71 हजार अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की बेटियों के विवाह पर 41 हजार अनुदान राशि दी जाती है। उन्होंने कहा सभी वर्गों की विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित, अनाथ एवं निराश्रित बच्चे की शादी के लिए 51 हजार अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
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इसके साथ-साथ इस योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं तो उन्हें 51 हजार अनुदान राशि दी जाएगी। अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है तो 41 हजार की अनुदान राशि दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। खिलाड़ी महिला को 41 हजार की अनुदान राशि दी जाएगी।
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