उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने वीरवार को जिले में सिंथेटिक व चाइना मांझे के उत्पादन, भंडारण, खरीद-बिक्री और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
उन्होंने अपने आदेशों में चाइना मांझे का उत्पादन, भंडारण, खरीद-बिक्री करने वालों पर धारा 188, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कार्रवाई होगी। वर्ष 2013 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा चाइनीज मांझे के उत्पादन, भंडारण बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। प्रतिबंधित मांझा पशु-पक्षियों व आमजन को घायल कर देता है। इस पर प्रतिबंध लगाया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने संबंधित एसडीएम, उप-पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेशों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। संवाद