हरियाणा सरकार ने निजी शैक्षणिक संस्थानों को संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। एक वर्ष की छूट से राज्य में स्थापित निजी शैक्षणिक संस्थानों को 23.50 करोड़ रुपये का लाभ होगा। यह जानकारी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकारी शैक्षणिक भवनों को भी पहले ही संपत्ति कर में एक वर्ष की छूट दी गई है।