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मोबाइल स्नेचिंग में दो को पांच वर्ष की सजा

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पानीपत। मोबाइल स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले दो दोषियों को मंगलवार को सेशन जज मनीषा बत्रा की अदालत ने दोषी करार दिया और पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें दो-दो वर्ष की अधिक सजा काटनी होगी।
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जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि छह जनवरी 2021 को कुलदीप नगर निवासी जितेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह एक फैक्टरी में काम करता है। वह छह जनवरी की रात करीब साढ़े आठ बजे ड्यूटी से घर लौट रहा था। जब वह रिषीकुल स्कूल के पास पहुंचा तो पीछे से स्कूटी पर सवार होकर दो युवक आए और उसका रास्ता रोक लिया। इसी बीच दोनों आरोपी उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए।
फोन कवर में दो हजार रुपये और उसका आधार कार्ड था। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और 11 जनवरी को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान डेहरा बस्ती निवासी सोनू और रवि के रूप में हुई थी, आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस ने जेल भेज में दिया था।
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पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए मोबाइल और वारदात में प्रयोग गए वाहन को बरामद कर लिया था। इसके अलावा पूछताछ में आरोपियों से कई वारदातों का खुलासा हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन भी बरामद किए थे।
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