पानीपत। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भारत को अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश सुमित गर्ग 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
किशनपुरा चौकी पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने दिसंबर 2018 को दी शिकायत में बताया था कि उसके चार बच्चे हैं। इनमें तीन लड़की और एक लड़का है। वह 16 वर्ष 11 माह की दूसरी बेटी को काम पर अपने साथ ले जाती थी, लेकिन 30 नवंबर को बेटी की तबीयत खराब थी। इस वजह से वह उसे घर पर छोड़ गई। वह काम से घर लौटी तो बेटी रो रही थी। उसने बताया कि भारत ने निजी काम से उसे अपने घर पर बुलाया था। वह उसे अंदर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।