समालखा में घी व्यापारी राजकुमार उर्फ राजू हत्याकांड में लापरवाही बरतने पर एसपी ने ईवीआर पर तैनात एसआई कर्मबीर, सिपाही सोमबीर और एसपीओ को निलंबित कर दिया है। एसआई कर्मबीर और सिपाही सोमबीर के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। समालखा की मातापुली स्थित बाग वाला मोहल्ले में चार जनवरी की शाम करीब साढ़े छह बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने घी व तेल व्यापारी राजकुमार उर्फ राजू को गोली मार दी थी।
गोली मारने के बाद बदमाश व्यापारी से डेढ़ लाख भी लूट ले गए थे। स्थानीय लोगों ने इस मामले में डॉयल 112 पर कॉल की थी। कॉल के बाद ईवीआर मौके पर पहुंच गई थी। व्यापारी राजू खून से लथपथ हालत में पड़ा था और मदद की गुहार लगा रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों को कहा कि वह घायल को अपनी ईवीआर में अस्पताल ले जाएं लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने प्राइवेट वाहन का इंतजाम किया और उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक राजू की मौत हो चुकी थी। लोगों का कहना था कि यदि समय रहते राजू को इलाज मिलता तो उसकी जान बच सकती थी।
वहीं, एसपी शशांक कुमार सावन ने 25 हजार रुपये लूट के मामले में लापरवाही पर एक एसआई और ईआरवी के ड्राइवर को निलंबित किया है। गांव पट्टी कल्याणा के पास मंगलवार रात दिल्ली के रोहिणी निवासी सुरेंद्र वधवा और उसके ड्राइवर मुकेश कुमार से बाइक सवार दो बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर 25 हजार रुपये लूट लिए थे। जिस मामले में व्यापारी सुरेंद्र ने डॉयल 112 पर कॉल कर वारदात की सूचना दी।
कुछ ही देर में ईवीआर पुलिस मौके पर पहुंची। गाड़ी में एसआई हरिदत और एसपीओ थे। आरोप है कि एसपीओ नशे में धुत था। उसने आते ही पीड़ितों से ही दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने पुलिसकर्मी को कहा कि वह बदमाशों को पहचान लेगा। इसी बात पर एसआई भी तैश में आ गया और उसने ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया।
एसआई ने कहा कि तूने सुनसान जगह पर गाड़ी क्यों रोकी थी। आरोप है कि उन्होंने एसआई का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद पीड़ित की ओर से समालखा थाना पुलिस को तीन अज्ञात लुटेरों समेत एसआई हरिदत के खिलाफ शिकायत दी गई, जिस पर पुलिस ने 323, 379बी, 34, 506 आईपीसी और 25 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।