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हरियाणा महिला विकास निगम महिलाओं को देगा चालक और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

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पानीपत। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम चालक और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देगा। इसके पहले चरण के लिए विभाग ने पानीपत, कैथल, रोहतक, जींद और झज्जर जिलों के उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन 10 जुलाई तक ई-मेल से भेजे जा सकते हैं।
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आवेदन का प्रोफार्मा हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में उपलब्ध है। आवेदन के साथ वांछित प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित भेजने होंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। इच्छुक पात्र आवेदक की ओर से दूरभाष नंबर, ई-मेल एड्रेस और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद पात्र लड़कियों और महिलाओं के लिए बहादुरगढ़ और कैथल में 21 दिन का चालक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा जाएगा।
आवेदन के लिए पात्रता
आवेदन करने वाली महिला या लड़की हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए। उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा आवेदक में दृष्टिहीनता न हो। आवेदक के पास वैध लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। यह स्कीम केवल गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों के लिए है।
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प्रशिक्षण के दौरान मिलेगा वजीफा : उपायुक्त
प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक हजार रुपये वजीफा भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान नि:शुल्क खानपान और ठहरने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला प्रबंधक, महिला विकास निगम से संपर्क किया जा सकता है।
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- सुशील सारवान, उपायुक्त, पानीपत।
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