पानीपत। चांदनीबाग थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में पड़ोसी लड़की का अपहरण कर उसके साथ 43 दिन तक दुष्कर्म करने वाले दोषी विद्यानंद कॉलोनी निवासी रविंद्र को न्यायधीश गगनदीप मित्तल की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि चांदनीबाग थाना क्षेत्र की एक महिला ने 29 अक्तूबर 2019 को पुलिस को शिकायत दी थी। इसके अनुसार उसने अपनी 19 वर्षीय बेटी का रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन 15 अक्तूबर 2019 से बेटी लापता रही। उन्होंने अपने स्तर पर जांच की तो पता चला कि शादीशुदा पड़ोसी रविंद्र बेटी का अपहरण करके ले गया है। 28 नवंबर 2019 को युवती थाने पहुंची और आपबीती बताई।
युवती ने बताया कि रविंद्र ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। चांदनीबाग थाना पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर उसके न्यायालय में 164 के बयान दर्ज कराए थे। एक साल से फरार चल रहे आरोप रविंद्र ने 10 नवंबर 2020 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि मुधबन लैब में भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। महिला विरोध अपराध की स्पेशल अदालत में न्यायधीश गगनदीप मित्तल ने युवती की गवाही पर यह फैसला सुनाया है।