हरियाणा के पानीपत में किला थाना पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत एक विधवा को शादी का झांसा देकर आठ माह तक दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया है।
किला पुलिस थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी एक महिला ने एक जनवरी 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पति की दो साल पहले मौत हो चुकी है। वो बेटे व एक बेटी की मां है। वह एक फैक्टरी में काम करती है। आठ माह पहले उसकी मुलाकात हाली कॉलोनी, बबैल रोड निवासी आदिल के साथ हुई थी।
आदिल पेशे से ऑटो चालक था। आदिल ने उसे झांसा दिया था कि उसका पत्नी से तालाब हो चुका है। अब वो अकेला रहता है। आदिल ने उसके साथ शादी का वादा किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब भी वो शादी की बात कहती आदिल टाल देता। उसको बाद में पता चला कि आदिल का तालाक नहीं हुआ है।
उसने उससे झूठ बोला है और शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म कर वीडियो भी बनाई है। अब आदिल वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी आदिल पर केस दर्ज कर उसे दो जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने सोमवार को एक साल से अधिक चली मामले की सुनवाई के बाद दोषी आदिल को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।