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दाखिले को लेकर मारामारी जारी, निजी स्कूलों में अटके दूसरे चरण के दाखिले

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हरियाणा के निजी स्कूलों में नियम 134ए के तहत दाखिले को लेकर मारामारी जारी है। दूसरे चरण में करीब 80 प्रतिशत विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जा रहा। अभिभावक बच्चों के दाखिले के लिए संबंधित स्कूल जाते हैं तो निजी स्कूल सीटें न होने का बहाना बनाकर दाखिले से इंकार कर देते हैं। इससे चिंतित अभिभावक कभी शिक्षा अधिकारियों तो कभी स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी चिंता ज्यों की ज्यों बनी है।
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अभिभावक एकता मंच का कहना है कि यदि बच्चों के हक के लिए लड़ना है तो अभिभावकों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। दूसरे चरण में दाखिले के मात्र दो दिन शेष हैं। 18 फरवरी तक दाखिले की तिथि निर्धारित की गई है। बच्चों का दाखिला हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर अभिभावक परेशान हैं।
9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का नहीं निकला ड्रा
दूसरे चरण में नौवीं और 11वीं कक्षा का ड्रा अभी तक जारी नहीं किया गया। ऐसे में जिन विद्यार्थियों का नाम पहले ड्रा में आया था और वे किसी कारणवश अपना दाखिला नहीं करवा पाए थे और जिन विद्यार्थियों का नाम पहले ड्रा में नहीं आया था। वे दोनों ही अपना नाम दूसरे ड्रा में आने का इंतजार कर रहे थे। अब निदेशालय की ओर से दूसरा ड्रा नहीं निकाला जाएगा।
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शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से नियम 134-ए के तहत नौवीं और 11वीं कक्षा के पेंडिंग विद्यार्थियों के लिए दूसरा ड्रा नहीं निकाला जाएगा। ऐसे में जिलेभर के उक्त कक्षाओं के विद्यार्थियों की निजी स्कूलों में पढ़ने की इच्छा इस सत्र में सिर्फ इच्छा बनकर ही रह जाएगी। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की ओर इन दोनों कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बोर्ड से एनरोलमेंट करवाने की अंतिम तिथि काफी समय से निकल चुकी है।
- दूसरे ड्रा में घोषित हुआ था 333 विद्यार्थियों का नाम
विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से 7 फरवरी को नियम-134 के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए दूसरा ड्रा निकाला गया था। जिसमें जिले के 333 विद्यार्थियों का नाम घोषित किया गया था। इनमें से भी कुछ का ही दाखिला हो पाया है जबकि कई स्कूल दाखिले से इकार कर रहे हैं। वहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 3042 विद्यार्थियों में से करीब 640 विद्यार्थियों का किसी भी ड्रा में नाम भी नहीं आया। जिससे उनका दाखिला का सपना मात्र सपना रह गया।
वर्जन-
- नियम 134ए के तहत कक्षा पहली से आठवीं के सभी पात्र विद्यार्थियों को दाखिला दिलवाया जाएगा। शिक्षा निदेशालय की ओर से नियम 134-ए के तहत नौवीं और 11वीं कक्षा के लिए दूसरा ड्रा नहीं निकाला जाएगा। चूंकि बोर्ड की ओर से नौवीं और 11वीं कक्षा में एनरोलमेंट भरने की तिथि निकल चुकी है। ऐसे में नियम 134-ए में नौवीं और 11वीं कक्षा में दाखिला के लिए बांट जोह रहे बच्चे और अभिभावक इंतजार न करे।
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- रमेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
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