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चार दुकानदारों के काटे चालान, 48 हजार का लगाया जुर्माना, 38 हजार किए वसूल

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पानीपत। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम की सफाई शाखा की टीम ने शुक्रवार को भी अभियान जारी रखा। इस दौरान टीम ने असंध रोड, जाटल रोड, मॉडल टाउन और 8 मरला की 50 साइटों का निरीक्षण किया। इस दौरान चार दुकानदारों के पास सिंगल यूज प्लास्टिक का भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ। जिस पर निगम ने इन चारों दुकानदारों पर 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें से 38 हजार रुपये की जुर्माना राशि साथ के साथ वसूल की गई। इस दौरान जाटल रोड के एक दुकानदार से एक क्विंटल के भी सिंगल यूज प्लास्टिक से बना सामान जब्त किया।
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कार्रवाई के दौरान बाकी दुकानदारों और स्टोर संचालकों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने आइटम को बैन रखने की हिदायत दी गई। निगम ने जब्त किए पूरे सामान को अपने स्टोर में रखवा लिया है। अब इस सिंगल यूज प्लास्टिक को साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। इसके लिए जेबीएम कंपनी से पत्राचार किया जाएगा। ये सामान एजेंसी अपने सोनीपत स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लेकर जाएगी। यहां इस सामान को कचरे के साथ मशीनों में डालकर इससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। निगम की इस कार्रवाई में सफाई निरीक्षक रिंकू शर्मा, राकेश कुमार एवं परमजीत शामिल रहे।
वर्जन-
जब तक नहीं होगी पूर्णतया बैन चलेगा अभियान
नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक जितेंद्र नरवाल ने बताया कि जब तक शहर से पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक और इससे बने आइटम बैन नहीं कर दिए जाते तब तक उनका ये अभियान जारी रहेगा। इसके लिए उन्होंने टीम गठित कर दी है। ये टीमें रोजाना शहर का निरीक्षण कर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई कर रही हैं।
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25 हजार रुपये तक लगाया जाएगा जुर्माना : डीसी
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पॉलिथीन कैरीबैग के निर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन और दुबारा बनाए गए प्लास्टिक कैरी बैग समेत प्लास्टिक कन्टेनर इत्यादि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अधिसूचना के मद्देनजर उपायुक्त सुशील सारवान ने आमजन से सरकार की इस अधिसूचना की पूर्ण रूप से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध और दुबारा बनाए गए प्लास्टिक कैरीबैग या प्लेट्स, कप, चम्मच, स्ट्रा जो कि शुद्ध या विर्निमित प्लास्टिक से बनी हो के निर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन या प्रयोग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नियमानुसार 100 ग्राम से ऊपर सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान मिलने पर 500 रुपये, 101 ग्राम से 500 ग्राम पर 1500 रुपये, 501 ग्राम से 1 किग्रा पर 3000 रुपये, 1 किग्रा से 5 क्रि.ग्रा. पर 10000 रुपये, 5 किग्रा से 10 किग्रा पर 20000 रुपये और 10 किग्रा से ऊपर की मात्रा पर 25000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने सभी धार्मिक संस्थाओं और सभी व्यक्तियों से अपील करते हुए कहा कि कि लंगर या भंडारे में भी किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के बर्तन प्रयोग न करें। केवल पुन: प्रयोग होने वाले बर्तनों का ही प्रयोग किया जाए। नगर निगम सीमा में कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित शुद्व या विर्निमित प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का निर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन और प्रयोग ना करे। अगर नगर निगम सीमा में निरीक्षण के दौरान यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त अधिसूचना की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
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