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Panchkula News: बिना एफआईआर पंजाब में 29678, हरियाणा में 23718 व चंडीगढ़ में 1959 मामलों की जांच लंबित

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चंडीगढ़। बिना एफआईआर विभिन्न स्तर पर शिकायतों की जांच को लेकर हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट में आंकड़े सौंपे हैं। हरियाणा में 23718, पंजाब में 29678 व चंडीगढ़ में 1959 मामलों की जांच लंबित है। सौंपी इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए अब हाईकोर्ट ने तीनों को 5 अगस्त तक नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के समक्ष पंजाब का एक मामला पहुंचा था जिसमें पंचकूला निवासी सुरेंद्र कुमार ने बताया था कि बिना किसी अपराध के लगातार याची के खिलाफ जांच की जा रही हैं। एक बार जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद भी फिर से जांच बैठा दी गई। इस मामले में पंजाब सरकार से हाईकोर्ट ने बिना एफआईआर के लंबित जांच के मामलों का ब्योरा मांगा था। पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार ने बताया था कि उन्हें 128223 शिकायतें मिली थीं और इनमें से 114486 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। 15884 मामलों में अभी जांच विचाराधीन हैं।
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इसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा व चंडीगढ़ को भी पक्ष बना लिया था और रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि संज्ञेय अपराध में बिना एफआईआर जांच करना कानूनी रूप से गलत है। लगातार हमारे संज्ञान में आ रहा है कि जहां संज्ञेय अपराध की कोई सूचना न हो वहां पर भी जांच विभिन्न स्तर पर की जा रही है। इस प्रकार अब इस मामले में हरियाणा व चंडीगढ़ को भी पक्ष बनाना जरूरी है।
मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो यूटी प्रशासन ने बताया कि उनके पास कुल 1959 शिकायतों में जांच जारी है। हरियाणा सरकार ने बताया कि उनके पास वर्तमान में 23718 मामलों की जांच विचाराधीन है जिनमें एफआईआर नहीं की गई है। पंजाब सरकार ने आंकड़ा सौंपते हुए बताया है कि उनके पास 29678 मामले ऐसे हैं। इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने अब 5 अगस्त तक नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
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