चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के अंतर्गत आने वाले बोर्ड, निगम और स्वायत्त निकायों की नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियों में अनुचित साधन का प्रयोग करने वालों की अब खैर नहीं। राज्य सरकार ने ‘हरियाणा लोक परीक्षा(अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2021’ को अधिसूचित कर दिया है।
अधिनियम के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या प्रयास करता है या उकसाता है तो उसे 2 साल तक के कारावास और 5 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति निरीक्षण दल के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारी, परीक्षा प्राधिकारी, अधिकारी या परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी को ड्यूटी करने के लिए या किसी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोकता है या धमकी देता है, तो उसे दो वर्ष तक कैद और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा। ब्यूरो