साल 2023 में सड़क हादसे में हुई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृतक युवक को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि बाइक चालक और बाइक की बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। सेक्टर-26 आशियाना में रहने वाले अजय ने मुआवजे के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 30 जनवरी 2023 को सुनील कुमार सोमवीर के साथ बाइक पर सेक्टर-26 आशियाना में अपने घर पर जा रहा था। बाइक को सोमवीर चला रहा था और वह पीछे बैठा था। रात नौ बजे जैसे ही वह गांव किशनगढ़ के पास फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो एक गाय उनकी बाइक के आगे आ गई। बाइक चालक से बाइक संभल नहीं पाई। जिस कारण वह बाइक समेत नीचे गिर गए। इलाज के लिए उन्हें सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने सुनील कुमार को मृत घोषित कर दिया।
याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त सड़क हादसा हुआ उस वक्त सुनील की 31 साल की उम्र थी। वह लेबर का काम करके 3,500 रुपये प्रति महीन कमाता था। याचिकाकर्ता ने पांच लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी।